बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री से बालश्रम का मामला उजागर, मालिक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा
बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीराम पापड़ प्राइवेट लिमिटेड में बालश्रम करवाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ के कांस्टेबल रामनिवास ने बीछवाल थाने में यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप सादुलगंज निवासी रमेश पुत्र स्वर्गीय दाउलाल सिंघी पर लगाया गया है, जो फैक्ट्री का संचालन करता है।
फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान मिला नाबालिग
मानव तस्करी प्रकोष्ठ की टीम ने फैक्ट्री के मैनुफैक्चरिंग व पैकेजिंग सेक्शन सहित अन्य हिस्सों की जांच की। निरीक्षण के दौरान एक नाबालिग बालक काम करते हुए पाया गया। सरकारी कैमरे से कांस्टेबल रामनिवास ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी करवाई। नाबालिग को भारी मशीनों के बीच फूड पैकेट भरने जैसे जोखिमभरे कार्य में लगाया गया था।
गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 7, 11, 14 के साथ-साथ जेजे एक्ट, 2015 की धारा 79 और बीएनएस-2023 की धारा 146 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
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जांच एसआई मंजीत कौर को सौंपी गई
बीछवाल थाना पुलिस ने मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर मंजीत कौर को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री में बालश्रम का उपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चे की सुरक्षा और भविष्य को भी खतरे में डालता है। इसी आधार पर जांच को उच्च प्राथमिकता दी गई है।
