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बीकानेर

कोर्ट के आदेश पर पति समेत 13 ससुराल जनों पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का मुकदमा

editor
editor Published November 13, 2025
Last updated: 2025/11/13 at 2:39 PM
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विवाहिता की शिकायत पर पूगल पुलिस ने दर्ज किया मामला, पति सहित 13 पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक के गंभीर आरोप

बीकानेर। एमजेएम कोर्ट खाजूवाला के आदेश पर थाना पूगल पुलिस ने विवाहिता यास्मीन पुत्री हाजी शरीफ, पत्नी तैयब निवासी कुम्हारवाला (गंगाजली) की शिकायत पर उसके पति और ससुराल पक्ष के 13 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

Contents
विवाहिता की शिकायत पर पूगल पुलिस ने दर्ज किया मामला, पति सहित 13 पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक के गंभीर आरोपविवाह और दहेज मांग का विवादगर्भवती होने के दौरान भी मारपीट, गर्भपात का आरोपन्याय के लिए कोर्ट का सहाराकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

विवाह और दहेज मांग का विवाद

विवाहिता यास्मीन ने अदालत में दिए इस्तगासे में बताया कि उसका निकाह वर्ष 2012 में तैयब पुत्र मोहम्मद अली निवासी चक 11 कुम्हारवाला के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुआ था। मुकलावा 25 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ। विवाह के समय परिजनों ने अपनी सामर्थ्य से अधिक दान-दहेज और गहने दिए।

विवाहिता का आरोप है कि मुकलावे के बाद पति तैयब, ससुर मोहम्मद अली, सास नजीरा, जेठ यूनुस, जेठानी जैनब, जेठ इस्लाम, देवर रफीक और शाकिर, ननद यास्मीन तथा रिश्तेदार जमीला समेत अन्य ससुरालीजनों ने कम दहेज लाने का ताना देते हुए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने दहेज में 50,000 रुपये नकद, कृषि भूमि और सोने-चांदी के आभूषणों की मांग की।


गर्भवती होने के दौरान भी मारपीट, गर्भपात का आरोप

शिकायत में बताया गया कि यास्मीन के गर्भवती होने के दौरान भी उसकी निर्दयतापूर्वक पिटाई की गई, जिससे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। इसके बाद 10 सितंबर 2025 को उसे घर से निकाल दिया गया।

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यास्मीन के अनुसार, 5 अक्टूबर 2025 को उसका पति तैयब उसके मायके आया और उसके सामने तीन बार “तलाक” बोलकर संबंध तोड़ने की धमकी दी।


न्याय के लिए कोर्ट का सहारा

विवाहिता ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर को थाना पूगल में और अगले दिन पुलिस अधीक्षक बीकानेर को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्याय के लिए खाजूवाला एमजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया।


कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

अदालत के निर्देश पर पूगल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 85, 316(2), 115(2), 498-ए, 406, 323 आईपीसी, तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में प्रारंभिक जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।


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editor November 13, 2025
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