बीकानेर कोर्ट से रामनिवास कूकणा सहित 11 प्रदर्शनकारियों को राहत, मिली जमानत
बीकानेर। आयुष्मान अस्पताल के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता रामनिवास कूकणा, कृष्ण गोदारा, हरीराम गोदारा समेत 11 आरोपियों को बीकानेर कोर्ट ने जमानत दे दी है।
इससे पहले नीचली अदालत ने सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके खिलाफ आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। बीते दिन इस पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज जमानत के रूप में मंजूरी दे दी गई।
इन अधिवक्ताओं ने की पैरवी
इस जमानत प्रकरण में एडवोकेट रामरतन गोदारा, उनके चैंबर के राम गोदारा सहित कई अधिवक्ताओं की टीम ने जोरदार पैरवी की।
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क्या था मामला?
घटना बीते दिनों की है जब कांग्रेस नेता रामनिवास कूकणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में आयुष्मान हॉस्पिटल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था।
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प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।
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पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई।
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प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी, बैरिकेड्स तोड़ना और पुलिस बल पर हमला जैसे गंभीर आरोप लगे।
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इसके बाद रामनिवास कूकणा सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
अब मिली राहत, आगे की कार्रवाई पर निगाहें
जमानत मिलने के बाद सभी आरोपियों की अस्थायी रिहाई संभव हो गई है, लेकिन यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है।
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पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है।
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आरोपियों को नियमित रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।
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आंदोलन की वैधता, हिंसा में शामिल व्यक्तियों की भूमिका और साजिश की जांच अब भी लंबित है।