HSRP नहीं तो सड़क पर नहीं चलेगा वाहन, राजस्थान में परिवहन विभाग की सख्ती शुरू
जयपुर, 3 अक्टूबर 2025:
राजस्थान परिवहन विभाग ने त्योहारों के इस सीजन में वाहन खरीदने वालों और ऑटो डीलरों के लिए नई सख्ती लागू कर दी है। अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के वाहन शोरूम से निकला तो वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
जयपुर आरटीओ की टीम ने बिना नंबर प्लेट वाले नए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले चार प्रमुख डीलरों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
वन टाइम टैक्स जितना जुर्माना डीलर पर भी लगेगा
राजस्थान परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई डीलर एचएसआरपी लगाए बिना वाहन की डिलीवरी करता है, तो उस पर वाहन के वन टाइम टैक्स (OTT) के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, वाहन मालिक पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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आरटीओ अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया:
“बिना नंबर प्लेट के वाहन सड़क पर नहीं चल सकते। यह सीधे-सीधे सड़क सुरक्षा से जुड़ा मामला है। वाहन मालिकों और डीलरों दोनों को नियमों का पालन करना होगा।”
2 दिन के भीतर HSRP लगाना अनिवार्य
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, किसी भी नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के दो दिन के भीतर डीलर को वाहन पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। हालांकि अक्सर देखा गया है कि डीलर रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही वाहन की डिलीवरी कर देते हैं और नंबर प्लेट कई दिनों तक नहीं लगाई जाती।
इस लापरवाही के चलते:
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सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है
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चोरी या अपराध की स्थिति में वाहन की पहचान मुश्किल होती है
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और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती हैं
जयपुर में विशेष चेकिंग अभियान शुरू
त्योहारों के दौरान वाहनों की बिक्री में तेजी देखते हुए जयपुर आरटीओ ने विशेष अभियान शुरू किया है।
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सड़कों पर बिना एचएसआरपी वाले वाहनों की पहचान की जा रही है
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मौके पर ही चालान और जुर्माना लगाया जा रहा है
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डीलरों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है
वाहन खरीदारों के लिए जरूरी सलाह
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यदि आप नया वाहन खरीद रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वाहन पर एचएसआरपी लगाकर ही डिलीवरी ली जाए
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एचएसआरपी न लगे होने की स्थिति में लिखित शिकायत आरटीओ को दें
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वाहन चलाने से पहले सभी कागजात और नंबर प्लेट पूर्ण रूप से चेक करें
नियम तोड़ने पर क्या सजा है?
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वाहन मालिक पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है
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डीलर पर वन टाइम टैक्स के बराबर जुर्माना
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बार-बार उल्लंघन पर डीलरशिप सस्पेंड तक की जा सकती है
परिवहन विभाग का उद्देश्य
परिवहन विभाग की यह सख्ती सिर्फ जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, वाहन पहचान को आसान बनाना और गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है।


