

बीकानेर। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद, स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह साफ किया गया है कि राज्य के किसी भी जिले में भारी वर्षा की स्थिति में, संबंधित जिला कलेक्टर स्थानीय प्रशासन से समन्वय करके सरकारी और निजी स्कूलों में दो दिन तक छुट्टियां घोषित कर सकते हैं।
यह छुट्टी केवल विद्यार्थियों के लिए होगी, जबकि शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल आना होगा। यदि स्कूल भवन असुरक्षित पाया जाता है, तो विद्यार्थियों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। किसी भी हालत में असुरक्षित भवन में विद्यार्थियों को बिठाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही, शिक्षा निदेशक ने एक और आदेश में राज्य के सभी विद्यालय भवनों की सुरक्षा का सर्वेक्षण कराने की बात कही है। यह सर्वेक्षण आगामी आदेश तक चलेगा और इसी कारण विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।