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बीकानेर

बीकानेर हाउस कुर्की से मुक्त, राजस्थान सरकार को कानूनी राहत

editor
editor Published February 1, 2025
Last updated: 2025/02/01 at 7:05 PM
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बीकानेर हाउस अब कुर्की से मुक्त, भजनलाल सरकार को कानूनी जीत

राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस विवाद में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की रद्द करने का फैसला सुनाया, जिससे यह अब सरकारी नियंत्रण में बना रहेगा।

राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला

अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे पहले नगर पालिका नोखा ने बीकानेर हाउस पर अपना दावा जताया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद यह संपत्ति अब राज्य सरकार के नियंत्रण में ही बनी रहेगी।

इस मामले में नगर पालिका नोखा की ओर से अधिवक्ता दीपक वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं, डिक्री धारक के अधिकृत प्रतिनिधि ने एक शपथपत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई उच्च न्यायालय इस विवाद में कोई अन्य निर्णय नहीं देता है, तो नगर पालिका नोखा द्वारा जमा की गई राशि जारी की जा सकती है।

राजस्थान सरकार की आपत्तियां समाप्त, कुर्की आदेश रद्द

राजस्थान सरकार द्वारा दायर आपत्तियों को अदालत ने खारिज कर दिया और बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया गया।

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कोर्ट ने 92 लाख जारी करने का दिया आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में एक कंपनी के पक्ष में 92 लाख रुपये जारी करने का भी आदेश दिया है। इससे पहले 7 जनवरी तक कुर्की पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार को इस संपत्ति को लेकर पूरी तरह राहत मिल गई है।

राजस्थान सरकार ने इस मामले में संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयास किए और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने पूरे मामले पर निगरानी रखी। इस फैसले के बाद सरकार अब राहत की सांस ले सकती है।


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editor February 1, 2025
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