Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: प्रेम प्रसंग में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 60 हजार जुर्माना
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > प्रेम प्रसंग में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 60 हजार जुर्माना
बीकानेर

प्रेम प्रसंग में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 60 हजार जुर्माना

editor
editor Published January 22, 2025
Last updated: 2025/01/22 at 5:46 PM
Share
Accused of Murder in Love Affair Sentenced to Life Imprisonment and 60,000 Fine
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

बीकानेर: अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 7 की पीठासीन अधिकारी रेणु सिंघला ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति छिनुराम की हत्या करने के आरोपी विक्रम उर्फ सदासुख को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यदि आरोपी ने जुर्माना जमा नहीं किया, तो उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।

घटना का विवरण:
यह मामला 19 मई 2019 का है, जब जगाराम ने व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया गया कि उसके छोटे भाई छिनुराम जो जामसर के दाउदसर गांव का निवासी था, अपने परिवार के साथ रिड़मलसर के एक खेत में चौकीदारी और देखभाल करता था। वहीं, छिनुराम की पत्नी राधा के रिश्ते आरोपी विक्रम उर्फ सदासुख से थे, और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था।

हत्या की घटना:
18 मई 2019 को छिनुराम को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन, जब परिवादी बीकानेर से रिड़मलसर पहुंचा, तो पाया कि आरोपी विक्रम खेत से निकलते हुए गुप्तीनुमा हथियार के साथ भाग रहा था। जब वे ढाणी पहुंचे, तो देखा कि छिनुराम खून से लथपथ पड़ा था और उसके गले, चेहरे और सिर में चोटें थीं। छिनुराम को अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

गवाहों के बयान और अदालत का आदेश:
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए, उसे आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि मृतक के बच्चों को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

- Advertisement -

इसके अलावा, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के बच्चों को क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा की गई।

राज्य सरकार की पैरवी:
इस मामले में अपर लोक अभियोजक जगदीश सेवग ने पैरवी की।


Share News

editor January 22, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

युवक से बेल्ट से मारपीट कर गालियां देने का वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी
बीकानेर
आज है ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख, नहीं भरा तो लगेगा भारी जुर्माना
देश-दुनिया
17 सितंबर से शुरू होंगे ग्रामीण सेवा शिविर, कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की
बीकानेर
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें अहम बिंदु
देश-दुनिया
SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अवैधता मिली तो प्रक्रिया होगी रद्द
देश-दुनिया
फड़बाजार में नाला फिर ओवरफ्लो, व्यापारियों ने निगम में दिया ज्ञापन
बीकानेर
PBM विवाद में नया मोड़, रविन्द्र कुमार शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार
बीकानेर
राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, 222 RAS अफसरों के तबादले, 11 को अतिरिक्त जिम्मेदारी
राजस्थान

You Might Also Like

बीकानेर

युवक से बेल्ट से मारपीट कर गालियां देने का वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी

Published September 15, 2025
बीकानेर

17 सितंबर से शुरू होंगे ग्रामीण सेवा शिविर, कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की

Published September 15, 2025
बीकानेर

फड़बाजार में नाला फिर ओवरफ्लो, व्यापारियों ने निगम में दिया ज्ञापन

Published September 15, 2025
बीकानेर

PBM विवाद में नया मोड़, रविन्द्र कुमार शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार

Published September 15, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?