Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > College > तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
CollegecrimeDelhiअपहरणदिवालीबारिशबांसवाड़ामहाजनमारपीट

तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

editor
editor Published January 3, 2025
Last updated: 2025/01/03 at 3:43 PM
Share
Tricolor Yatra Murder Case: 28 Convicts Sentenced to Life Imprisonment
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

कासगंज तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

कासगंज के तिरंगा यात्रा हत्याकांड में न्याय का दौर पूरा हुआ, जब अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हुई थी, जब तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

एनआईए विशेष अदालत का फैसला:

एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम और अन्य मामले में यह फैसला सुनाया।

सजा और दोषी ठहराए गए आरोपियों के खिलाफ आदेश:

अदालत ने सभी दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी सलीम के खिलाफ गैर जमानतीय अधिपत्र (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का आदेश दिया गया, क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुए थे।

- Advertisement -

आरोपी सलीम को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

26 जनवरी की घटना:

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और पथराव के बाद दंगे भड़क गए। इस दौरान एक गोली चंदन गुप्ता को लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे शहर में दंगे फैल गए और प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं।

आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराएं:

सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 504, और 506 के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा – 2 और आयुध अधिनियम की धारा 2/25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

 


Share News
Chat on WhatsApp

editor January 3, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकानेर: इंदिरा गांधी नहर में पानी घटा, रेग्यूलेशन पर मंडराया संकट – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर: गणतंत्र दिवस की अंतिम रिहर्सल, स्टेडियम में दिखा देशभक्ति का रंग – Bikaner News
बीकानेर
किराए के कमरों से निकलेंगे आंगनबाड़ी, स्कूल परिसरों में होगा संचालन – Rajasthan News
राजस्थान
बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल – National News
देश-दुनिया
Daily Horoscope: Know Today's Predictions
दैनिक राशिफल: जानें आज का भविष्यफल
राशिफल
नागणेची माता मंदिर का 537वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को, भव्य आयोजन
बीकानेर
कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी में बीकानेर की उस्ता कला का भव्य प्रदर्शन
बीकानेर
गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, करणी सिंह स्टेडियम में हुआ अंतिम पूर्वाभ्यास
बीकानेर

You Might Also Like

crime

बीकानेर में शुक्रवार को कई इलाकों में सुबह से शाम तक बिजली कटौती

Published January 15, 2026
crime

सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में ड्रग फैक्ट्री का किया भंडाफोड़

Published January 15, 2026
crime

एयरफोर्स अधिकारी से 27.5 लाख की साइबर ठगी, गूगल ट्रेडिंग टास्क के जाल में फंसाया

Published January 15, 2026
crime

UPI भुगतान से उजागर हुई फर्जी पहचान, चेतन बनकर होटल में ठहरा जैसलमेर का अशरफ

Published January 14, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?