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राजस्थान

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सरकार की लापरवाही पर गो तस्करी के आरोपी को जमानत

editor
editor Published October 29, 2024
Last updated: 2024/10/29 at 9:32 AM
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Supreme Court Orders Bail for Cow Smuggling Accused Due to Government Negligence
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सरकार की लापरवाही पर गो तस्करी के आरोपी को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने गो तस्करी के आरोपी नजीम खान को सरकार की लापरवाही के कारण जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खण्डपीठ ने सरकार द्वारा समय पर उचित दस्तावेज पेश न करने पर यह कदम उठाया।

मामले का विवरण

फरवरी 2021 में राजस्थान के करौली जिले के नादोती थाने में नजीम खान पर गो तस्करी का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसके कब्जे से 26 गायें बरामद कीं, लेकिन वह बाद में फरार हो गया। अप्रैल 2024 में उसकी गिरफ्तारी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। 8 अक्टूबर को राज्य सरकार को नोटिस मिला, लेकिन आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिससे अन्य मामलों की स्थिति कोर्ट के सामने स्पष्ट नहीं हो सकी। आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है और अब तक ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने के बजाय उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “गाय के नाम पर राजनीति करने वालों को इस मामले में अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। ‘मुंह में राम, बगल में छूरी’ यह है बीजेपी वालों की असलियत।” उन्होंने यह भी कहा कि नजीम और उनके साथियों पर पहले से गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है और उन्हें पहले भी निचली अदालतों से जमानत नहीं मिल पाई थी।

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सचिन पायलट का बयान

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, “यह सरकार गायों और धर्म के नाम पर केवल वोट जुटाना जानती है। इनकी गो सुरक्षा पर किए गए खर्च का कोई डेटा नहीं है। इससे जनता का भरोसा टूट रहा है, और कई लोग पहले ही इन पर विश्वास खो चुके हैं।”


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editor October 29, 2024
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