


फड़बाजार निवासी जितेश कुमार स्वामी को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, भारती पाराशर ने दो अलग-अलग चेक बाउंस के मामलों में दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आरोपी को प्रत्येक मामले में 5-5 महीने की कैद और एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिव कुमार नागल ने जितेश कुमार स्वामी से उधार लिए गए एक लाख चालीस हजार रुपये की राशि अदा न करने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी द्वारा दिए गए चेक बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गए थे। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।
