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बीकानेरराजस्थान

बारह एवं बारह से अधिक क्षमता वाले यात्री वाहनों पर लगी सीढ़ियां हटेंगी

editor
editor Published August 20, 2022
Last updated: 2022/08/20 at 5:33 PM
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बीकानेर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 पठित राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में 12 एवं 12 से अधिक बैठक क्षमता (चालक सहित) के चलने वाले समस्त यात्री वाहनों पर लगी सीढ़ियों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 अगस्त से आगामी 7 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन संचालन को रोकने तथा रामदेवरा एवं पूनरासर मेले के दौरान घटित होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।


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editor August 20, 2022
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