


बीकानेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की ओर से शनिवार को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के अध्यक्ष देवेन्द्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय प्रि- लिटिगेशन और लॉबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, पराक्रम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे आदि व पांच से दस वर्ष पुराने प्रकरणों को भी निस्तारित करने का प्रयास होगा।
