


धौलपुर। धौलपुर। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपित चचेरे भाई को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया हैं। आरोपित वर्तमान में फरार है। कोर्ट ने आरोपित को गिरफ्तार कर कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना में एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के साथ पांच मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि दो मई 2019 को वह राजाखेड़ा इलाके के एक मैरिज होम में से सहेली शादी में से खाना खा कर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसके चाचा का लडक़ा ने उससे कहा कि मोटरसाइकिल से घर पर छोड़ देगा। पीडि़ता अपने चचेरे भाई की बाइक पर बैठ गई। चचेरा भाई उसे घर ले जाने के बजाय रात के अंधेरे में एक खेत में लगे बोरिंग पर ले गया, जहां उसने नाबालिग बहन के साथ पिस्टल दिखा कर बलात्कार किया। घटना के बाद आरोपित भाई उसे शमशाबाद पुल पर मारने के लिए ले गया लेकिन पीडि़ता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताने पर आरोपी भाई उसे रात को घर पर छोड़ गया।
