बीकानेर। कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को आठ साल बाद अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावासकी सजा सुना दी है। मामला कालू गांव के नाथवाणा स्थित चक 4 एलकेडी से जुड़ा हुआ है। सजा के साथ ही पति को पच्चीस हजार रुपएका अर्थदंड भी देना होगा, जो जमा नहीं कराने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चक चार एलकेडी में 25 अगस्त 2013 कोमुखरामदास स्वामी ने अपनी पत्नी सरोज के सिर में कुल्हाड़ीसे वार कर दिया था। उसकी मौत हो गई। सुबह दूधवाला मौके पर पहुंचा तोसरोज का शव घर में पड़ा मिला। बाद में परिजनों को सूचना दी गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। शादी के महज तीन सालबाद ही सरोज और मुखराम दास में विवाद हो गया था। आरोप था कि पति के साथ ससुर ओमदास और सास सरोज भी उसे दहेज के लिएपरेशान करते थे। चौबीस अगस्त की रात से सुबह आठ बजे के बीच सरोज की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की औरबीस नवम्बर 13 को मुखरामदास के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया। अब महिला उत्पीडऩ न्यायालय की पीठासीन अधिकारी रेशमा आर्य ने मामले की सुनवाई की और मुखरामदास को हत्या का दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुना दी। इस मामले मेंपरिवादी कीओर से ओपी हर्ष और राज्य की ओर से एपीपी वाहिद अली ने पैरवी की।