बीकानेर में अब होटल, धर्मशाला, सराय और गेस्ट हाउस में नाबालिगों के ठहरने को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्य के गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत बिना अभिभावकों की अनुमति के किसी भी नाबालिग को ठहराने की अनुमति नहीं होगी।
नए नियमों के अनुसार, होटल या गेस्ट हाउस संचालकों को नाबालिगों का पहचान पत्र लेना होगा और उनके परिजनों से संपर्क कर अनुमति सुनिश्चित करनी होगी। केवल संरक्षकों की सहमति मिलने के बाद ही उन्हें ठहराया जा सकेगा।
यदि किसी कारणवश अनुमति नहीं मिलती है, तो संबंधित संस्थान को इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को देनी होगी। इसके बाद समिति नाबालिगों को उनके परिजनों के आने तक अपने संरक्षण में रखेगी।
इसके अलावा, सभी ठहरने वाले स्थानों पर रिकॉर्ड का सही और व्यवस्थित संधारण भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

