बीकानेर। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 13 फरवरी 2026 को जारी किए गए हैं और संबंधित जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
25 प्रतिशत सीटें रहेंगी आरक्षित
निर्देशों के अनुसार पीपी3+, पीपी4+, पीपी5+ और कक्षा-1 में प्रवेशित कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25 प्रतिशत तक सीटें “कमजोर वर्ग” और “असुविधाग्रस्त समूह” के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह सुविधा उसी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाले पात्र बच्चों को दी जाएगी।
आयु सीमा निर्धारित
प्रवेश के लिए आयु सीमा भी स्पष्ट की गई है—
-
पीपी3+ के लिए 3 से 4 वर्ष
- Advertisement -
-
पीपी4+ के लिए 4 से 5 वर्ष
-
पीपी5+ के लिए 5 से 6 वर्ष
-
कक्षा-1 के लिए 6 से 7 वर्ष
निर्धारित आयु सीमा के भीतर आने वाले बच्चों के अभिभावक ही आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की समय-सीमा
अभिभावक 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। 6 मार्च 2026 को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से वरीयता क्रम तय किया जाएगा।
इसके बाद 11 मार्च 2026 तक विद्यालय चयन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी।
आवंटन के चरण
-
प्रथम चरण आवंटन: 13 मार्च 2026
-
द्वितीय चरण आवंटन: 27 मार्च 2026
-
तृतीय चरण (आवश्यकता होने पर): 13 अप्रैल 2026
आवंटित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित निजी विद्यालयों द्वारा तय समयावधि में किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
सहायता के लिए हेल्पलाइन
प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए अभिभावक ईमेल [email protected] या [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0151-2220140 और 0141-2719073 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि आवेदन से पहले दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

