नई दिल्ली। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतें 1 फरवरी 2026 से बढ़ने वाली हैं। वित्त मंत्रालय ने नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेस लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर इन उत्पादों की खपत करने वालों की जेब पर पड़ेगा।
नए टैक्स स्ट्रक्चर का असर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई टैक्स संरचना में 40 प्रतिशत GST, नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और मौजूदा National Calamity Contingent Duty (NCCD) शामिल होगी। इसके बाद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर दर 54 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 66 प्रतिशत तक हो सकती है।
10 रुपये वाली सिगरेट की नई कीमत
मार्केट में सामान्यतः मिलने वाली 10 रुपये वाली सिगरेट की कीमत में लगभग 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी 2026 से यह सिगरेट लगभग 14 रुपये में बिक सकती है।
बीड़ी की कीमत पर असर
बीड़ी पर सरकार ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री के अनुसार, बीड़ी पर GST 18 प्रतिशत और एक्साइज ड्यूटी 10 प्रतिशत से अधिक होगी, जिससे कुल टैक्स का बोझ मौजूदा स्तर के लगभग समान रहेगा।
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कब लागू होगी नई दरें
नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेस के लागू होने के बाद सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद 1 फरवरी 2026 से महंगे मिलेंगे। इसका मकसद न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों की खपत कम करना भी है।
विशेषज्ञों की सलाह
स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि तंबाकू और सिगरेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसानदेह है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमत बढ़ने के बाद भी यदि लोग इन उत्पादों का सेवन करते हैं, तो उन्हें दिल, फेफड़े और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है।
निष्कर्ष
1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे। 10 रुपये वाली सिगरेट अब लगभग 14 रुपये में बिक सकती है। बीड़ी पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन GST और एक्साइज ड्यूटी के कारण कीमतें स्थिर रहेंगी।

