नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख भी समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई 31 दिसंबर 2025 की समय-सीमा के बाद अब उन लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है। आयकर विभाग की ओर से फिलहाल डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
ऐसे में 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाला पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है। यही वजह है कि अब यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आपका पैन कार्ड फिलहाल काम कर रहा है या नहीं।
पैन कार्ड का स्टेटस कैसे करें चेक
अगर आप यह जांचना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनऑपरेटिव, तो इसके लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है।
स्टेप 1:
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
होमपेज पर मौजूद “Quick Links” सेक्शन में जाएं और “Verify PAN Status” विकल्प पर क्लिक करें।
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स्टेप 2:
अब स्क्रीन पर मांगी गई जानकारियां भरें।
यहां आपको पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
सभी जानकारी भरने के बाद “Continue” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 3:
आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
ओटीपी दर्ज करते ही पैन कार्ड का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
यहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि आपका पैन एक्टिव है या इनऑपरेटिव।
आधार–पैन लिंक नहीं हुआ तो क्या समस्याएं आएंगी
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और वह इनऑपरेटिव हो जाता है, तो कई वित्तीय काम अटक सकते हैं। ऐसे पैन कार्ड से न तो आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा और न ही रुका हुआ टैक्स रिफंड मिल पाएगा। इसके अलावा टीडीएस की कटौती, बैंकिंग लेनदेन, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े कामों में भी दिक्कतें आ सकती हैं।
सरल शब्दों में कहें तो आधार–पैन लिंक न होना आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं कराई है या आपको अपने पैन के स्टेटस को लेकर संदेह है, तो तुरंत इसकी जांच करना आपके लिए जरूरी हो जाता है।

