Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिव्यांगों की गरिमा के संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की सलाह दी
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिव्यांगों की गरिमा के संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की सलाह दी
बीकानेर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिव्यांगों की गरिमा के संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की सलाह दी

editor
editor Published November 27, 2025
Last updated: 2025/11/27 at 5:43 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कानून की जरूरत जताई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि दिव्यांग लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया जाए, जिसमें उनके अपमान या उपहास को एससी-एसटी कानून की तरह अपराध माना जाए। गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Contents
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कानून की जरूरत जताईबेंच का सवाल: एससी-एसटी जैसे कानून क्यों नहीं?ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हेतु स्वायत्त संस्था की आवश्यकतासूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सार्वजनिक चर्चा के लिए दिशानिर्देश जारी करने को कहाSMA क्योर फाउंडेशन की याचिका और सोशल मीडिया विवादकॉमेडियन्स को सामाजिक दंड और सकारात्मक दिशा में निर्देश

बेंच का सवाल: एससी-एसटी जैसे कानून क्यों नहीं?

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में जातिसूचक टिप्पणियों और अपमान को अपराध माना गया है। तो दिव्यांगों के अपमान और मजाक के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? बेंच ने स्पष्ट किया कि अपमान करने पर सख्त सजा देने वाला कानून होना चाहिए।


ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हेतु स्वायत्त संस्था की आवश्यकता

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी की गरिमा का अपमान हास्य का माध्यम नहीं बन सकता। बेंच ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया।


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सार्वजनिक चर्चा के लिए दिशानिर्देश जारी करने को कहा

दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को सार्वजनिक चर्चा के लिए उपलब्ध कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

- Advertisement -

SMA क्योर फाउंडेशन की याचिका और सोशल मीडिया विवाद

शीर्ष अदालत एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह संस्था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के लिए काम करती है। याचिका में ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के होस्ट समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परविंदर सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा दिव्यांगों पर किए गए मजाक को लेकर आपत्ति जताई गई थी।


कॉमेडियन्स को सामाजिक दंड और सकारात्मक दिशा में निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने रैना और अन्य कॉमेडियन्स को भविष्य में सावधान रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्हें महीने में दो कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया, जिनमें विकलांग व्यक्तियों की सफलता की कहानियों को साझा किया जाए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य SMA पीड़ित लोगों के लिए फंड जुटाना है। कोर्ट ने इसे सामाजिक दंड बताया और अन्य सजाओं से उन्हें राहत प्रदान की।


Share News

editor November 27, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकाणा अपडेट: अपराध, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट
बीकानेर
SIR में लापरवाही पर तीन बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित किया
बीकानेर
हाईकोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के शराब ठेकों को हटाने का आदेश दिया
बीकानेर
15 साल बाद टैक्सी ड्राइवर को MBA छात्रा हत्या-बलात्कार का दोषी ठहराया
बीकानेर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिव्यांगों की गरिमा के संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की सलाह दी
बीकानेर
बीकानेर में तीन दिवसीय क्लिनिकल ट्रायल वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न
बीकानेर
शिक्षक भर्ती 2024: पात्रता जांच और दस्तावेज़ सत्यापन के विस्तृत दिशा-निर्देश
बीकानेर
बीकानेर SPMC में 54 यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर्स का समायोजन नहीं, धरना
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

बीकाणा अपडेट: अपराध, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट

Published November 27, 2025
बीकानेर

SIR में लापरवाही पर तीन बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित किया

Published November 27, 2025
बीकानेर

हाईकोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के शराब ठेकों को हटाने का आदेश दिया

Published November 27, 2025
बीकानेर

15 साल बाद टैक्सी ड्राइवर को MBA छात्रा हत्या-बलात्कार का दोषी ठहराया

Published November 27, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?