मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का बड़ा फैसला, मृतका के परिवार को मिला न्याय
सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाली शिक्षिका मंजूबाला डूडी के मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने पीड़ित परिवार को कुल 1,01,41,500 रुपये का मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया है। यह संपूर्ण राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी।
2020 के हादसे का मामला
यह मामला 9 सितंबर 2020 का है। मंजूबाला अपनी स्कूटी से लूणकरणसर की ओर जा रही थीं। शिव जंभेश्वर गोशाला के समीप, रोझां रोड पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर चालक रामदयाल पर आरोप है कि उसने वाहन नियंत्रण खो दिया था और उसकी यह लापरवाही जानलेवा साबित हुई। गंभीर चोटों के कारण मंजूबाला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
परिवार ने न्यायालय से लगाई थी गुहार
मृतका के पति शंकरलाल और बच्चों ने दुर्घटना के बाद न्यायालय में मुआवजा दावे का आवेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि घटना चालक की लापरवाही का सीधा परिणाम थी और पीड़ित परिवार आर्थिक तथा मानसिक दोनों ही रूप से आघात झेल रहा है।
ब्याज सहित मुआवजा देने के निर्देश
अदालत ने स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी को मुआवजा राशि 31 अक्टूबर 2020 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिवार को उपलब्ध करानी होगी। आदेश में कहा गया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना कानूनी प्रक्रिया की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस मामले में देरी नहीं की जानी चाहिए।
