राजस्थान सरकार के खनन एवं पेट्रोलियम विभाग ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए बीकानेर में पदस्थ खनन अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, इसलिए उन्हें निलंबित किया जा रहा है।
शिकायतों के आधार पर हुई कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार महेश प्रकाश पुरोहित के खिलाफ पिछले काफी समय से विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। आरोप है कि वे क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन को प्रभावी रूप से रोकने में असफल रहे, जिससे सरकार को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी।
निलंबन अवधि में नई तैनाती
जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान पुरोहित का मुख्यालय निदेशालय खनि अभियंता, उदयपुर रहेगा। इस अवधि में वे विभागीय नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे और जांच में सहयोग देना होगा।
विभाग की स्पष्टता
खनन एवं पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरविंद सारस्वत द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि मामले की विस्तृत जांच आगे बढ़ाई जाएगी और आवश्यक तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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