व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में अदालत ने प्लॉट मालिक रूपचंद सांखला के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए बुधवार को डीजे कोर्ट सेल अमीन सत्यनारायण के नेतृत्व में व्यास कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और प्लॉट को कब्जामुक्त कराकर मूल मालिक रूपचंद सांखला को सुपुर्द कर दिया।
सूत्रों के अनुसार, यह जमीन वर्षों से लक्ष्मीदेवी वारिसान के कब्जे में थी। रूपचंद सांखला ने 2013 में कोर्ट में दावा दायर किया था। लंबे समय तक चले इस मुकदमे में अदालत ने आखिरकार मालिकाना हक रूपचंद सांखला के पक्ष में मानते हुए प्लॉट को उन्हें सौंपने का आदेश दिया।
जानकारी के मुताबिक, कब्जेधारी ने इस प्लॉट को सनराइज शूटिंग अकादमी को किराये पर दे रखा था। इसके अलावा प्लॉट पर रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर भी स्थापित था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सभी कब्जाधारियों को हटाकर प्लॉट को खाली करवाया और मूल मालिक को सुपुर्द किया।
रूपचंद सांखला ने कोर्ट के निर्णय के बाद कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, “न्याय में देरी जरूर हुई, लेकिन अंततः मुझे न्याय मिल गया। न्याय का मिलना लंबे संघर्ष का परिणाम है।”
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यह मामला व्यास कॉलोनी में भूमि विवादों के समाधान और मालिकाना हक के महत्व को उजागर करता है। अदालत के स्पष्ट आदेश और पुलिस के सटीक कार्रवाई से मूल मालिक को उनके अधिकार की प्राप्ति संभव हो सकी।
