जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने के कारण, सात मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत द्वारा की गई है।
केदावत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन स्टोर्स को नियमों के उल्लंघन और आवश्यक मानकों का पालन न करने के कारण दंडित किया गया है। निलंबन की अवधि और संबंधित स्टोरों का विवरण निम्नलिखित है:
निलंबित मेडिकल स्टोर्स और अवधि
| मेडिकल स्टोर का नाम | स्थान | निलंबन की अवधि | दिनों की संख्या |
| गायत्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर | शास्त्री नगर | 17 नवंबर से 21 नवंबर | 5 दिन |
| ताहिर मेडिकोज | सर्वोदय बस्ती | 24 नवंबर से 28 नवंबर | 5 दिन |
| गुरु फार्मेसी | रामपुरा बस्ती | 17 नवंबर से 26 नवंबर | 10 दिन |
| बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर | मस्जिद चौक, नोखा | 17 नवंबर से 26 नवंबर | 10 दिन |
| गहलोत मेडिकल स्टोर | कक्कू | 17 नवंबर से 26 नवंबर | 10 दिन |
| श्री करणी कृपा मेडिकल एंड जनरल स्टोर | हदां | 24 नवंबर से 3 दिसंबर | 10 दिन |
| श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर | पचारा उर्फ अमरपुरा | 24 नवंबर से 3 दिसंबर | 10 दिन |
सहायक औषधि नियंत्रक के अनुसार, इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ यह कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि जनता को बेची जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता और वितरण में वैधानिक नियमों का पूरी तरह से पालन हो। यह निलंबन संबंधित अवधि के दौरान इन स्टोर्स को अपनी सेवाएं बंद रखने का निर्देश देता है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

