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बीकानेर

अवैध पटाखा बिक्री पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस के पटाखे जब्त

editor
editor Published October 19, 2025
Last updated: 2025/10/19 at 6:15 PM
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बज्जू में अवैध पटाखा बिक्री पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस के पटाखे जब्त

दीपावली से पहले पुलिस प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए एक बिना लाइसेंस पटाखा विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में की गई, जहां एक युवक बगैर लाइसेंस के पटाखे बेचता हुआ पकड़ा गया।

Contents
बज्जू में अवैध पटाखा बिक्री पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस के पटाखे जब्तक्या है पूरा मामला?पुलिस की सख्ती दीपावली से पहलेकानूनी स्थिति क्या है?अब तक की प्रमुख जानकारी:

क्या है पूरा मामला?

बज्जू पुलिस टीम ने दीपावली से पहले बाजारों में सुरक्षा और वैधता की जांच के तहत विशेष अभियान चलाया। इसी दौरान उन्हें बाड़मेर निवासी विक्रम पुत्र अर्जुनराम पर संदेह हुआ, जो बाजार में पटाखे बेच रहा था।

पुलिस टीम ने उससे पटाखा बेचने का लाइसेंस मांगा, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में पुष्टि होने पर पुलिस ने मौके से सभी पटाखे जब्त कर लिए और विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पुलिस की सख्ती दीपावली से पहले

दीपावली के त्योहारी सीजन में बाजारों में अवैध पटाखा बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर खतरा मंडराता है। ऐसे में प्रशासन लगातार लाइसेंसधारी विक्रेताओं की निगरानी और बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है।

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बज्जू थाना अधिकारी ने कहा:
“दीपावली के मद्देनज़र अवैध पटाखा बिक्री पर हमारी नजर है। बिना लाइसेंस किसी को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”


कानूनी स्थिति क्या है?

भारतीय कानून के अनुसार, विस्फोटक अधिनियम 1884 और संबंधित नियमों के अंतर्गत पटाखों की बिक्री के लिए मान्यता प्राप्त लाइसेंस आवश्यक होता है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान है।


अब तक की प्रमुख जानकारी:

बिंदु विवरण
स्थान बज्जू थाना क्षेत्र, बीकानेर
दिनांक हालिया कार्रवाई (दीपावली से पूर्व)
आरोपी विक्रम पुत्र अर्जुनराम, निवासी बाड़मेर
कार्रवाई बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर पटाखे जब्त, मामला दर्ज
पुलिस जांच प्रारंभिक जांच जारी

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editor October 19, 2025
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