प्लॉट खरीदने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी, कब्जे वाली जमीन को बताया पट्टाशुदा
बीकानेर।
सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से जमीन खरीद के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद हारून ने आरोप लगाया है कि उसे कब्जे में चल रही भूमि को पट्टाशुदा बताकर न केवल गुमराह किया गया, बल्कि उससे ₹1.5 लाख रुपए की रकम भी वसूल ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कचहरी परिसर में हुआ था सौदा
शिकायत के अनुसार, यह घटना 11 दिसंबर 2024 को कचहरी परिसर में घटित हुई थी।
शिकायतकर्ता मो. हारून, निवासी ठंठेरा बाजार, ने बताया कि मो. यूसुफ और अब्दुल अजीज नामक दो व्यक्तियों ने खुद को जमीन मालिक बताकर एक प्लॉट बेचने का सौदा किया।
उन्होंने प्लॉट को पट्टाशुदा (लीज होल्ड) बताया और सौदे के तहत हारून से ₹1.5 लाख नकद ले लिए।
जमीन का इकरारनामा करने से किया इनकार
रकम लेने के कुछ समय बाद जब हारून ने आरोपियों से जमीन का इकरारनामा करने को कहा, तो उन्होंने इंकार कर दिया।
जांच में यह बात सामने आई कि जिस प्लॉट को पट्टाशुदा बताया गया था, वह कब्जे में चल रहा है और उसकी वैध रजिस्ट्री या पट्टा नहीं है।
पुलिस ने शुरू की जांच
शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) और विश्वासघात (Breach of Trust) की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पुलिस अब यह जांच कर रही है कि
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प्लॉट पर असल में किसका कब्जा है,
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क्या यह पहली बार ऐसी धोखाधड़ी की गई है,
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और कितने लोगों को अब तक इसी तरह ठगा गया है।
जमीन खरीदने वालों को सतर्क रहने की सलाह
पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि
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किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी असली स्थिति और दस्तावेजों की जांच जरूर करें।
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केवल रजिस्ट्री, पट्टा या लीज के वैध दस्तावेज देखकर ही सौदा करें।
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किसी भी मौखिक दावे पर भरोसा न करें, और ज़रूरत हो तो कानूनी सलाह जरूर लें।