बीकानेर: फर्जी तथ्यों से भूमि का आवंटन रद्द कराने का आरोप, सदर थाना में मामला दर्ज
बीकानेर (राजस्थान): सदर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसमें झूठे तथ्यों और कागजात के आधार पर आवंटित जमीन को रद्द कराने का आरोप लगाया गया है।
इस संबंध में बांग्लानगर निवासी महावीर प्रसाद पुत्र मदनलाल पारीक ने भाटों का बास निवासी ग्यारसी देवी और मांगीलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
जानबूझकर गुमराह कर करवाया भूमि का आवंटन रद्द
प्रार्थी महावीर प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी पक्ष ने जानबूझकर झूठे तथ्य और गलत जानकारी पेश कर भूमि के वास्तविक आवंटन को अवैध साबित किया, जिसके आधार पर प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का आवंटन प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया।
प्रार्थी ने कहा कि उसने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ज़मीन का क्रय-विक्रय किया था, लेकिन बाद में विरोधियों ने षड्यंत्रपूर्वक गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रशासन को गुमराह किया।
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सदर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच अधिकारी नियुक्त
थानाधिकारी दिगपाल सिंह पूनिया द्वारा मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी पक्ष ने किन दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर भूमि का आवंटन निरस्त करवाया।
पुलिस ने संबंधित विभागों से भूमि दस्तावेज और आवंटन से जुड़ी फाइलें मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भूमि विवादों में बढ़ती धोखाधड़ी पर चिंता
इस मामले ने एक बार फिर भूमि लेनदेन और आवंटन से जुड़े मामलों में बढ़ती धोखाधड़ी और कागज़ी हेरफेर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन को चाहिए कि किसी भी भूमि विवाद में दस्तावेजों की सत्यता की गहन जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाए, ताकि बेवजह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न उठाना पड़े।