नोखा: फर्जी दस्तावेजों से नाबालिग से शादी करने का मामला, आरोपी पर केस दर्ज
बीकानेर/नोखा। राजस्थान के नोखा थाना क्षेत्र में कूटरचित दस्तावेजों के ज़रिए 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में नाबालिग के पिता द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक युवक पुखराज के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर की शादी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाबालिग के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को आरोपी पुखराज बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर कूटरचित यानी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शादी रचा ली। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित पिता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया।
कानूनी दस्तावेजों की जांच में हुआ फर्जीवाड़ा उजागर
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शादी के लिए आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य कानूनी दस्तावेजों में हेरफेर कर लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक दर्शाई गई थी, जबकि हकीकत में वह नाबालिग थी। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि ये फर्जी दस्तावेज कहां और कैसे तैयार किए गए और इसमें किस-किस की भूमिका रही।
पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी
नोखा थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी पुखराज के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट और जालसाजी से जुड़े कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही, नाबालिग लड़की को कस्टडी में लेकर मेडिकल जांच करवाई जा रही है और परामर्श टीम की मदद से बयान लिए जा रहे हैं।
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कानूनी विशेषज्ञों की राय: गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है मामला
विधि विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई बालिग व्यक्ति नाबालिग लड़की से छलपूर्वक शादी करता है, चाहे उसमें सहमति क्यों न हो, यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर सज़ा का प्रावधान है और फर्जी दस्तावेजों का निर्माण अलग से जालसाजी (फ्रॉड) और आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनता है।
नाबालिग की सुरक्षा और पुनर्वास प्राथमिकता
पुलिस सूत्रों का कहना है कि लड़की को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाल कल्याण समिति (CWC) की निगरानी में लड़की की काउंसलिंग और पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने की योजना पर भी काम हो रहा है।