राजस्थान रेरा का सख्त कदम: पहली बार खुद बना ‘विक्रेता’, खरीदार को मिला कब्जा
जयपुर। रियल एस्टेट में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में राजस्थान रेरा (RERA) ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहली बार किसी प्रोजेक्ट में रेरा ने खुद को फ्लैट का ‘विक्रेता’ घोषित कर रजिस्ट्री करवाई और खरीदार को मौके पर कब्जा भी दिलवाया।
यह मामला उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, जो वर्षों से बिल्डरों की मनमानी और रजिस्ट्री में देरी से परेशान हैं।
रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता के आदेश के बाद रजिस्ट्रार आर.एस. कुलहरी ने सिविल प्रक्रिया संहिता और रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए फ्लैट की रजिस्ट्री पर खुद बतौर विक्रेता हस्ताक्षर किए।
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बिल्डर नहीं आया, रेरा ने निभाई जिम्मेदारी
बिल्डर द्वारा सेल डीड नहीं कराने पर रेरा एक्ट के प्रावधानों का उपयोग करते हुए खुद रजिस्ट्री करवाई गई। इस सख्त निर्णय को प्रशासनिक उदाहरण माना जा रहा है, जो बिल्डरों की जवाबदेही तय करेगा।
अन्य मामलों में भी दिए सख्त आदेश
1. हिना हरीश सागर बनाम शिवाय अफोर्डेबल होम्स:
गुलमोहर पार्क योजना में खरीदे गए 14.95 लाख के फ्लैट के लिए 11.95 लाख जमा करने के बावजूद न कब्जा मिला, न रजिस्ट्री। बिल्डर सुनवाई में भी हाज़िर नहीं हुआ। रेरा ने खुद रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया।
2. मुकेश चंद मित्तल बनाम विवासिटी मॉल प्रा. लि.:
32 लाख की दुकान में से 30.39 लाख की राशि जमा होने के बावजूद न कब्जा मिला, न अनुबंध का पालन। बिल्डर ने यूनिट तीसरे पक्ष को बेच दी। रेरा और अपीलीय प्राधिकरण, दोनों ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया।
3. प्रतापनगर ‘अरन्या’ मामला:
59.60 लाख रुपये में खरीदे गए फ्लैट की पूरी राशि देने के बाद भी रजिस्ट्री और कब्जा नहीं मिला। बिल्डर ने फ्लैट किसी और को बेच दिया। रेरा ने बिल्डर के खिलाफ आदेश पारित करते हुए खुद रजिस्ट्री करवाई।
रेरा की स्थिति – आँकड़ों में:
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3,988 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं
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2,484 प्रमोटर पंजीकृत हैं
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12,134 एजेंट कार्यरत हैं
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2,993 एपिसोड्स का निस्तारण हुआ
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565 बिल्डर-डेवलपर ने प्रोजेक्ट वापस लिए
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97 प्रोजेक्ट्स पर 1.93 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है
प्रोजेक्ट जानकारी ऐसे पाएं
रेरा की वेबसाइट पर सर्च सुविधा उपलब्ध है, जिसमें प्रोजेक्ट नाम, प्रमोटर नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें निर्माण चरण, कारपेट एरिया, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और नक्शा जैसी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं।
कहां करें शिकायत?
रेरा का मुख्यालय जयपुर के उद्योग भवन परिसर में है।
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फोन: 0141-2851900
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ईमेल: [email protected]
रेरा के इस ऐतिहासिक कदम से उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में उपभोक्ता अधिकारों को और मजबूती मिलेगी तथा बिल्डरों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगेगा।