


आज का बीकानेर अपडेट: अतिक्रमण से टंकी पर चढ़ा युवक, सड़क हादसे, ई-चालान और हत्या पर सजा
बीकानेर।
मंगलवार को बीकानेर जिले में कई बड़ी घटनाएं सामने आईं, जिनमें अतिक्रमण हटाने पर हुआ विवाद, सड़क सुरक्षा को लेकर नई तकनीकी व्यवस्था, जातीय हमले, एक युवक की करंट से मौत और हत्या मामले में न्यायालय का फैसला शामिल है।
अतिक्रमण हटाने पर बवाल, युवक चढ़ा पानी की टंकी पर
नाल थाना क्षेत्र के करमीसर इलाके में मंगलवार सुबह बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। जैसे ही जेसीबी ने ढांचों को गिराना शुरू किया, तनाव बढ़ गया। इस दौरान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और ग्रामीणों ने कोलासर मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल, बीडीए अधिकारी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार फोर व्हीलर वालों का कटेगा ई-चालान
बीकानेर और श्रीगंगानगर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे नंबर 3 पर अब 80 किमी/घंटा से ज्यादा स्पीड पर वाहन चलाने वालों का ई-चालान कटेगा। इसके लिए तीन जगह हाई-रेजोल्यूशन राडार कैमरे लगाए गए हैं। यह कैमरे वाहन की स्पीड रिकॉर्ड कर जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे, जहां से वाहन मालिक को चालान भेजा जाएगा। इस नई व्यवस्था को वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है।
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जातीय टिप्पणी और मारपीट का मामला दर्ज
नोखा थाना क्षेत्र में बीकासर निवासी दिनेश ने रिपोर्ट दी कि 4 अगस्त को रोही रासीसर में उसकी टैक्सी रोककर राकेश, कैलाश और एक अन्य ने उस पर लाठी-डंडों और बेल्ट से हमला किया। दिनेश का आरोप है कि आरोपियों ने जातिसूचक गालियां भी दीं। पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
करंट लगने से युवक की मौत
जसरासर थाना क्षेत्र के काकड़ा गांव में 3 अगस्त की शाम जीएसएस पर कार्य करते समय दानाराम नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के पिता जोगाराम जाट ने बताया कि उसका बेटा एनएनटी कंपनी में कार्यरत था। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हत्या मामले में तीन को उम्रकैद
करीब पांच साल पुराने हत्या मामले में बीकानेर की एससी/एसटी विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बांद्राबास में परचून की दुकान पर बैठे जीतू की चाकू और तलवारों से हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश किए। आरोपियों सराजुद्दीन, बबलू उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद इम्तियाज को दोषी करार दिया गया।