


चेक अनादरण मामले में आरोपी को एक साल की सजा, दो लाख प्रतिकर जमा करने का आदेश
छत्तरगढ़ न्यायालय ने एक चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार ने सुनाया। इस मामले में परिवादी इंद्राज लखारा निवासी 1 केएम 507 हैड, छत्तरगढ़ की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह भाटी ने की।
मामला और फैसला
न्यायालय ने फैसला देते हुए बुटा सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी 1 केएम 507 हैड, छत्तरगढ़ को दोषी पाया। उसे एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि न्यायालय में जमा करेगा।
अगर तय समयसीमा में यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अन्य आदेश
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यदि अभियुक्त ने पहले किसी अवधि तक न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा में समय बिताया है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत मौजूदा सजा में समायोजित किया जाएगा।
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न्यायालय ने अभियुक्त के अदालत में पेश होने के दौरान भरे गए जमानत मुचलकों को निरस्त कर दिया है।
यह मामला चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर किया गया था और लंबे समय से न्यायालय में लंबित था। अब इस फैसले के साथ पीड़ित पक्ष को राहत की उम्मीद जगी है।