


मैसूर। रेप केस में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत शनिवार को सजा का ऐलान करेगी। फैसले के बाद रेवन्ना भावुक हो गए और कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय फूट-फूटकर रो पड़े।
यह मामला कर्नाटक के मैसूर जिले के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बनाया। मामला सीआईडी के साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था।
फैसला आने में सिर्फ 14 महीने लगे, जो इस तरह के मामलों में असामान्य रूप से तेज माना जा रहा है। जांच के दौरान पीड़िता ने एक साड़ी सबूत के तौर पर पेश की, जिसे उसने घटनास्थल से संभाल कर रखा था। फोरेंसिक जांच में इस साड़ी पर शुक्राणु की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिसे अदालत ने पुख्ता सबूत माना।
सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में इस केस की तफ्तीश की। जांच के दौरान कुल 123 भौतिक साक्ष्य जुटाए गए और लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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यह मुकदमा 31 दिसंबर 2024 को दर्ज हुआ था। सात महीने की तेज सुनवाई के दौरान अदालत ने 23 गवाहों के बयान लिए, वीडियो क्लिप की फोरेंसिक रिपोर्टों की समीक्षा की और अपराध स्थल की जांच रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया।
अब सभी की निगाहें शनिवार को आने वाली सजा पर टिकी हैं।