

बीकानेर: जांच में अनियमितताएं मिलने पर 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित
बीकानेर ज़िले में औषधि विभाग की ओर से की गई जांच के दौरान विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि कुल 13 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन संस्थानों पर दवा संग्रहण, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड संधारण, बिक्री नियमों और ड्रग लाइसेंस शर्तों में खामियां पाई गईं।
तीन दिन के लिए निलंबन:
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अनमोल मेडिकल स्टोर (खाजूवाला)
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अरदास मेडिकल एजेंसी (खाजूवाला)
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बीकानेर मेडिकल एजेंसी (खाजूवाला)
पांच दिन के लिए निलंबन:
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मां करणी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (कितासर बिदावतान)
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बालाजी मेडिकोज (धीरदेसर चोटियान)
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दौपती मेडिकल स्टोर (धीरदेसर चोटियान)
सात दिन के लिए निलंबन:
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फौजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (उदासर)
दस दिन के लिए निलंबन:
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अनुराग मेडिकल एंड जनरल स्टोर (बंगलानगर, गणगौर स्कूल के पास)
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बीकानेर मेडिकल स्टोर (लूणकरणसर)
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प्रिंस मेडिकल स्टोर (साधासर)
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अधिकारी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (गुडा)
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बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर (राजपुरिया फांटा, लूणकरणसर)
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बालाजी मेडिकल (दंतोर)
सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि विभागीय निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा और जो मेडिकल स्टोर्स नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य दवाओं की सुरक्षित, मानक और नियमानुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना है।