


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, उनके भाई और 56 अन्य लोगों पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोप में कड़ी कार्रवाई की है। SEBI ने सभी पर 1 से 5 साल तक के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कुल 58.01 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया गया है।
यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (जिसका नाम अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड है) के शेयरों में हेराफेरी से जुड़ी है। SEBI की जांच में पाया गया कि यह ‘पंप एंड डंप’ स्कीम थी, जिसमें शेयरों की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर ऊंची कीमतों पर बेचा गया। इस योजना में ‘द एडवाइजर’, ‘मिडकैप कॉल्स’, ‘प्रॉफिट यात्रा’, ‘मनीवाइज’ और ‘इंडिया बुलिश’ जैसे YouTube चैनलों पर भ्रामक वीडियो भी बनाए गए, जिनमें कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में झूठी जानकारी दी गई, जिससे निवेशकों को धोखा दिया गया।
SEBI की 109 पेज की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्कीम दो चरणों में संचालित हुई। पहले चरण में प्रमोटरों और संबद्ध व्यक्तियों ने आपस में ट्रेडिंग करके शेयर की कीमत धीरे-धीरे बढ़ाई, जिससे बाजार में रुचि का भ्रम पैदा हुआ। दूसरे चरण में भ्रामक प्रचार वीडियो YouTube पर डाले गए, जिन्होंने शेयर की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ावा दिया।
मुख्य आरोपियों में गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा को इस स्कीम का मास्टरमाइंड बताया गया है। गौरव गुप्ता ने इस योजना से 18.33 करोड़ रुपये और साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये कमाए। मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई को ‘वॉल्यूम क्रिएटर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्होंने शेयरों की खरीद-बिक्री कर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने में योगदान दिया। SEBI के अनुसार, अरशद ने 41.70 लाख रुपये और मारिया ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया।
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अरशद वारसी ने 2023 में ट्वीट कर कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को शेयर बाजार का कोई ज्ञान नहीं है और उन्होंने सलाह पर निवेश किया था, जिससे उन्होंने अपनी पूरी कमाई खो दी। हालांकि, SEBI की जांच में व्हाट्सएप चैट के माध्यम से यह पाया गया कि अरशद मनीष मिश्रा के संपर्क में थे और उन्होंने अपने, अपनी पत्नी और भाई के खातों से ट्रेडिंग की थी।
SEBI ने इस मामले में 7 लोगों पर 5 साल का प्रतिबंध और 54 लोगों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह पर 2-2 करोड़ रुपये, तथा जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।