


नई दिल्ली, 30 मई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि यह परीक्षा अब पूरे देश में एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की उस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें बोर्ड ने कहा था कि देशभर में पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण परीक्षा दो पालियों में कराई जा रही है।
नीट पीजी 2025 परीक्षा 15 जून को आयोजित होनी है। इस संबंध में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया—ने स्पष्ट रूप से कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से अभ्यर्थियों के बीच निष्पक्षता और समान अवसर की भावना खत्म होती है।
कोर्ट ने कहा कि पेपर के कठिनाई स्तर में अंतर हमेशा बना रहता है, जिससे छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पाता। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अंजारिया ने टिप्पणी की, “हर साल नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करना उचित नहीं है। यह एक अपवाद हो सकता है, लेकिन इसे सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता।”
NBE की दलील को किया खारिज:
NBE ने कहा था कि परीक्षा को एक साथ आयोजित करने के लिए देशभर में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी ढांचा नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में मौजूदा तकनीकी संसाधनों को देखते हुए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

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NEET PG परीक्षा 15 जून 2025 को पूरे देश में एक ही पाली में हो।
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पर्याप्त परीक्षा केंद्र चिन्हित कर जल्द तैयारियां पूरी की जाएं।
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परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर उठते सवालों पर विराम लगेगा।