


भारत में रह रहे पाक नागरिकों को एलटीवी नियमों में बड़ी राहत
जोधपुर। भारत में निवास कर रहे पाकिस्तान के नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत उन्हें अब भारत छोड़ने की बाध्यता से छूट दे दी गई है। विशेष रूप से लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) धारकों को इस निर्णय से राहत मिलेगी।
एफआरओ जोधपुर कार्यालय के अनुसार, पिछले तीन दिनों में 362 पाकिस्तानी नागरिकों के एलटीवी आवेदन स्वीकार कर पंजीकरण किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन में निम्न बिंदु शामिल हैं:
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एलटीवी पर भारत में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को अब देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
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जोधपुर में रहने वाले पाक नागरिकों को जिनकी एलटीवी वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें एफआरओ कार्यालय में जाकर इसकी अवधि बढ़वानी होगी।
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जिन नागरिकों ने एलटीवी के लिए आवेदन किया है या जिनका मामला लंबित है, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा।
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एलटीवी की पात्रता रखने वाले नागरिकों को जल्द वैध दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए और एफआरओ में पंजीकरण करवाना होगा।
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जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें अपने दस्तावेज संबंधित एफआरओ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
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भारतीय नागरिकों से विवाह कर एलटीवी पर रह रहीं मुस्लिम महिलाओं को भी पाकिस्तान लौटने की आवश्यकता नहीं है।
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जिन्हें स्थायी निवास की सुविधा मिली है और भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, उन्हें अपना नागरिकता प्रमाण पत्र एफआरओ कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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एफआरओ द्वारा पाक नागरिकों के पंजीकरण और एलटीवी आवेदन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी आवेदनों का त्वरित निस्तारण हो सके।
यह निर्णय उन पाक नागरिकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो वर्षों से भारत में बसे हुए हैं और भारत को ही अपना स्थायी ठिकाना मान चुके हैं।