


जयपुर/शाहपुरा। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित फार्म पॉण्ड योजना वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे किसानों के लिए यह योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अधिकतम ₹1,35,000 तक की अनुदान सहायता दी जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।
फार्म पॉण्ड का महत्व
वर्षा जल संरक्षण के लिए खेतों में तलाई (फार्म पॉण्ड) का निर्माण एक प्रभावशाली उपाय है, जिससे किसान सिंचाई की सुविधा जुटा सकते हैं और छोटी खेती से आजीविका चला सकते हैं। राज्य सरकार कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-26 में भी इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है।
कौन कर सकता है आवेदन
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किसान के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
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यदि खेत संयुक्त खाते में है, तो आपसी सहमति के आधार पर प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर भूमि पर फार्म पॉण्ड का निर्माण अनुदान हेतु योग्य माना जाएगा।
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एक ही खसरे में दो फार्म पॉण्ड हों तो उनके बीच न्यूनतम 50 फीट की दूरी होनी चाहिए।
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फव्वारा या ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही अनुदान अनुमन्य होगा।
प्रस्तावित अनुदान दरें
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प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉण्ड पर अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत ₹1,50,000 का 90% या अधिकतम ₹1,35,000 तक का अनुदान।
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अन्य किसानों को 80% या अधिकतम ₹1,20,000 तक की सहायता।
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सामान्य फार्म पॉण्ड पर लघु/सीमांत एवं अनुसूचित वर्गों के किसानों को ₹1,05,000 की लागत का 70% या अधिकतम ₹73,500 और अन्य को 60% या ₹63,000 तक का अनुदान मिलेगा।
किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
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जमाबंदी नकल
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भूमि का नक्शा
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जनाधार कार्ड
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लघु या सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन
किसान ई-मित्र केंद्र या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से किसान नागरिक लॉगिन में आवेदन कर सकते हैं।
अधिकारियों का क्या कहना है
सहायक निदेशक कृषि विस्तार, शाहपुरा बाबूलाल यादव ने बताया कि फार्म पॉण्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन प्रक्रिया “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर की जा रही है। पात्र किसानों को सरकार की इस लाभकारी योजना का समय पर लाभ उठाना चाहिए।