


अगर आप दूसरे राज्य का वाहन राजस्थान में चला रहे हैं, तो अब टैक्स देना अनिवार्य होगा। कोटा परिवहन विभाग ने 250 से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिनके वाहन लगातार राजस्थान में संचालित हो रहे हैं।
क्या है नया नियम?
राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 के तहत—
यदि कोई बाहरी राज्य का वाहन राजस्थान में लगातार संचालित हो रहा है, तो राज्य सरकार को 75% रोड टैक्स देना अनिवार्य होगा।
टोल बूथ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के आधार पर यह पुष्टि हुई कि कई बाहरी वाहन बिना टैक्स दिए राजस्थान में चल रहे हैं।
7 दिनों के भीतर टैक्स नहीं भरा गया तो धारा 13 और 13-ए के तहत कार्रवाई होगी।
टैक्स नहीं भरने पर क्या होगी कार्रवाई?
RTO की सख्त चेतावनी: यदि निर्धारित समय में टैक्स नहीं जमा किया गया—
वाहन सीज किया जा सकता है
मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 13 और 13-ए के तहत कानूनी कार्रवाई
ट्रांसपोर्ट विभाग लगातार टोल बूथ और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए बाहरी राज्यों के वाहनों पर नजर रख रहा है।

पहली बार जारी हुए आदेश, वाहन मालिकों में हड़कंप
यह पहली बार है जब राजस्थान RTO ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर इतनी कड़ी कार्रवाई शुरू की है। नोटिस जारी होते ही कई वाहन मालिक कोटा परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा कराने पहुंचे।
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अब तक 8 लाख से अधिक की वसूली
RTO टीम ने टोल बूथ और सर्विस सेंटर से डेटा इकट्ठा कर 8 लाख रुपए से अधिक टैक्स वसूला है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज होगी।