


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना और छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेना है। विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।
क्या हैं नए आयकर कानून की प्रमुख बातें?
“पिछले वर्ष” और “निर्धारण वर्ष” की अवधारणा समाप्त – अब सिर्फ “कर वर्ष” रहेगा।
536 धाराएं और 23 अध्याय – वर्तमान 298 धाराओं से अधिक, लेकिन कानून ज्यादा सरल होगा।
पृष्ठों की संख्या घटकर 622 – पुराने अधिनियम में 880 पृष्ठ थे, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान होगा।
अनावश्यक प्रावधान हटाए जाएंगे – कानून को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए।
लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया – समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

कब लागू होगा नया कानून?
यदि यह विधेयक संसद में पारित होता है, तो यह आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और आधुनिक कर प्रणाली को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा।