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बीकानेर

कोलकाता रेप-मर्डर केस: संजय रॉय को उम्रकैद, ₹50,000 जुर्माना

editor
editor Published January 20, 2025
Last updated: 2025/01/20 at 5:03 PM
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Kolkata Rape-Murder Case: Sanjay Roy Sentenced to Life Imprisonment, 50,000 Fine
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कोलकाता रेप-मर्डर केस: संजय रॉय को उम्रकैद और ₹50,000 जुर्माने की सजा

कोलकाता की एक सत्र अदालत ने आरजी कर रेप और मर्डर केस (RG Kar Rape Murder Case) में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था और सीबीआई ने इस केस की जांच को गंभीरता से लिया था।

फैसला और कोर्ट की कार्यवाही

अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद दोपहर 2:45 बजे सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है, लेकिन आरोपी को मृत्युदंड नहीं दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

दोषी के वकील की दलील

संजय रॉय के वकील ने अदालत से अपील की कि फांसी की सजा के बजाय उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए। वकील ने तर्क दिया कि हर दोषी के सुधार की संभावना को ध्यान में रखते हुए सजा का निर्धारण होना चाहिए।

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सरकारी वकील और पीड़िता के माता-पिता की मांग

सीबीआई के वकील ने अदालत से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की और कहा कि यह अपराध इतना जघन्य था कि इससे समाज में गहरी चोट पहुंची है। वहीं, पीड़िता के माता-पिता ने संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि ऐसे अपराधी को समाज में रहने का अधिकार नहीं है।

दोषी का पक्ष

सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में पेश हुए संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है।

सजा का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म) और धारा 103(1) (हत्या) के तहत सजा का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत दोषी को न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है।


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editor January 20, 2025
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