Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > College > तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
CollegecrimeDelhiअपहरणदिवालीबारिशबांसवाड़ामहाजनमारपीट

तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

editor
editor Published January 3, 2025
Last updated: 2025/01/03 at 3:43 PM
Share
Tricolor Yatra Murder Case: 28 Convicts Sentenced to Life Imprisonment
SHARE
Chat on WhatsApp
Chat on WhatsApp
Share News

कासगंज तिरंगा यात्रा हत्याकांड: 28 दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

कासगंज के तिरंगा यात्रा हत्याकांड में न्याय का दौर पूरा हुआ, जब अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 26 जनवरी 2018 को कासगंज में हुई थी, जब तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

एनआईए विशेष अदालत का फैसला:

एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम और अन्य मामले में यह फैसला सुनाया।

सजा और दोषी ठहराए गए आरोपियों के खिलाफ आदेश:

अदालत ने सभी दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी सलीम के खिलाफ गैर जमानतीय अधिपत्र (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का आदेश दिया गया, क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुए थे।

- Advertisement -

आरोपी सलीम को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

26 जनवरी की घटना:

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और पथराव के बाद दंगे भड़क गए। इस दौरान एक गोली चंदन गुप्ता को लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरे शहर में दंगे फैल गए और प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं।

आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराएं:

सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 504, और 506 के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा – 2 और आयुध अधिनियम की धारा 2/25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

 


Share News
Chat on WhatsApp

editor January 3, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकानेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार को घेरा
बीकानेर
राजस्थान में 9 दवाएं अमानक पाई गईं, बाजार से हटाने के आदेश जारी
राजस्थान
सतीश शाह का निधन: बॉलीवुड जगत के दिग्गज अभिनेता ने कहा दुनिया को अलविदा
बीकानेर
राजस्थान में बिना कलेक्टर की अनुमति नया सरकारी भवन नहीं बनेगा, जारी हुआ आदेश
बीकानेर
बीकानेर: ब्रह्म शक्ति चामुंडा माता मंदिर में चोरी, 6 लाख रुपये और चांदी गायब
बीकानेर
बीकानेर रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारों का दबदबा, आम जनता पर सख्ती जारी
बीकानेर
बीकानेर में बढ़ते अपराध पर पुलिस सख्त, नयाशहर थाना क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी
बीकानेर
‘गहलोत राजनीति में माहिर, पर रणनीति में नाकाम’, बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़
राजस्थान

You Might Also Like

crimeदेश-दुनिया

दुर्गापुर गैंगरेप केस: ममता के बयान पर घमासान, पीड़िता के पिता बोले- बंगाल पर भरोसा टूटा

Published October 13, 2025
crimeराजस्थान

मासूम से दुष्कर्म, पुलिस की ‘आबरू’ बचाने की कोशिश पर गहरा आक्रोश

Published September 30, 2025
crimeदेश-दुनिया

PMO से जुड़ा बताकर रुतबा दिखाता था बाबा चैतन्यानंद, फर्जी कार्ड से गुमराह करता रहा

Published September 28, 2025
crimeबीकानेर

बीकानेर में ईडी का हथियार तस्करी पर एक्शन, चार ठिकानों पर हुई छापेमारी

Published September 23, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?