


राजस्थान में गो-तस्करी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार इस मामले में रिव्यू पिटिशन दायर करने की तैयारी में है। टीकाराम जूली, नेता विपक्ष, ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि “मुंह में राम, बगल में छूरी” बीजेपी की असलियत है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निवासी नाजिम को जमानत दी थी क्योंकि राज्य सरकार ने केस में लापरवाही बरती थी। कोर्ट में पेश न होने के कारण सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का फैसला किया। इसके तहत नाजिम को ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित उपस्थित होना होगा।
राज्य सरकार का रुख:
- Advertisement -

अब राज्य सरकार 4 नवंबर को इस जमानत को रद्द करवाने के लिए रिव्यू पिटिशन दायर करेगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस मामले में सरकारी अधिवक्ता की लापरवाही के कारण गौ तस्कर को जमानत मिली थी। अब सरकार ने एडवोकेट शिवमंगल शर्मा को नियुक्त किया है, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे।
टीकाराम जूली का बयान:
टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए और राज्य सरकार से गो-तस्करी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि 2021 में करौली में नाजिम और उसके साथियों को गो-तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था।