


दिवाली पर आरपीएफ का विशेष अभियान: रेलयात्रियों के पास पटाखे मिलने पर होगी कार्रवाई, तीन साल की सजा का प्रावधान
जयपुर। दिवाली के मौके पर अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो अपने सामान की जांच जरूर कर लें। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि पटाखे और ज्वलनशील पदार्थों के कारण किसी दुर्घटना को रोका जा सके। आरपीएफ ने चेतावनी दी है कि किसी भी यात्री के लगेज में पटाखे पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें तीन साल की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता
दिवाली के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के बड़े स्टेशनों, जैसे जयपुर जंक्शन, अजमेर और उदयपुर, पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आरपीएफ ने इन स्टेशनों पर बैगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से लगेज की गहन जांच शुरू की है। अधिकारियों ने यात्रियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है, ताकि वे और उनके सहयात्री सुरक्षित रह सकें।
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पटाखे मिले तो हो सकती है जेल

रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत ट्रेन में पटाखे या अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाना अपराध है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है। यदि जांच के दौरान किसी यात्री के लगेज में पटाखे पाए जाते हैं, तो उसे तीन वर्ष की जेल या एक हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, पार्सल घर में भी किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ की जांच की जा रही है।
सतर्कता बरतना है आवश्यक
दिवाली के मौके पर बच्चों में पटाखों का आकर्षण अधिक होता है, और कई बार वे बिना जानकारी के इन्हें लगेज में रख देते हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा न करें। इससे वे अपने और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।