


शिक्षा विभाग द्वारा 15 अक्टूबर को जारी किए गए तीन स्थानांतरण आदेशों को मंगलवार को निरस्त कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसमें कहा गया कि इन स्थानांतरण आदेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। किसी भी शिक्षक या कार्मिक को नए पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
यदि किसी कर्मचारी को पहले ही नए पदस्थापन के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है, तो संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने पुराने पदस्थापन स्थान पर वापस जाकर कार्यग्रहण करें। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि स्थानांतरित शिक्षक और कर्मचारी यथावत अपने पूर्व पदस्थापन स्थल पर कार्य जारी रखें।
