Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: उत्तर प्रदेश में खाद्य दुकानों के लिए नाम और सीसीटीवी अनिवार्य: नए नियम जानें!
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > उत्तर प्रदेश > उत्तर प्रदेश में खाद्य दुकानों के लिए नाम और सीसीटीवी अनिवार्य: नए नियम जानें!
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में खाद्य दुकानों के लिए नाम और सीसीटीवी अनिवार्य: नए नियम जानें!

editor
editor Published September 26, 2024
Last updated: 2024/09/26 at 4:43 PM
Share
SHARE
Share News

उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश: खाद्य प्रतिष्ठानों में नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता

उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बढ़ते आरोपों के मद्देनज़र खाद्य दुकानों पर संचालक, प्रबंधक, और मालिक के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। यह कदम आम जनता की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री का निर्देश: मास्क और दस्ताने अनिवार्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में आदेश दिया कि होटलों, रेस्तरां, और खाद्य दुकानों पर काम करने वाले शेफ़ और कर्मचारियों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी आदेश दिया गया है।

पुलिस और प्रशासन की पूर्व आदेशों का संदर्भ

दो महीने पहले, कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने दुकानदारों को अपने नाम बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हालांकि, इस नए आदेश में सीसीटीवी, मास्क, और दस्ताने की बात शामिल है।

खाद्य सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता

सरकार ने कहा है कि जूस, दाल, और रोटी में मानव अपशिष्ट की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं, जो लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। इस पर रोक लगाने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

- Advertisement -

सीसीटीवी के लिए आवश्यक प्रावधान

सरकार के बयान के अनुसार, ग्राहकों की बैठने की जगह के अलावा अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालकों को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी और प्रशासन की मांग पर ये फुटेज उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नए नियमों का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नाम लिखवाने के प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाई थी। इस पर सवाल उठता है कि क्या यूपी सरकार का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया: BJP की टिप्पणी

भाजपा प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि यह आदेश जनहित में लाया गया है और इसे किसी अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है, और किसी भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करेगा।

हिमाचल प्रदेश में भी लागू होंगे समान नियम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी खाद्य प्रतिष्ठानों में नाम प्रदर्शित करने के आदेश दिए हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तहबाज़ारों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा और उनका नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।


Share News

editor September 26, 2024
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 34.94 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर
इंदिरा गांधी नहर में बहकर आई दो अज्ञात लाशें, पुलिस जांच में जुटी
बीकानेर
बीकानेर रेलवे को दोहरीकरण प्रोजेक्ट की सौगात, 278 करोड़ की स्वीकृति
बीकानेर
बीकानेर: रेलवे कॉलोनी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, क्षेत्र में सनसनी
बीकानेर
राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव गाइडलाइन आज, सरकार-आयोग आमने-सामने
राजनीति राजस्थान
राहुल गांधी कांग्रेस के युवाओं से घबराए: पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला
देश-दुनिया राजनीति
RGHS की जिम्मेदारी अब CMHO को, मां योजना से जोड़ा गया मॉनिटरिंग सिस्टम
राजस्थान
अनियमित नींद बन सकती है हार्ट अटैक का कारण, जानें समय पर सोने के फायदे
Health

You Might Also Like

crimeउत्तर प्रदेश

घर में पांच घंटे तक रखी लाश, फिर 10 किमी दूर ले जाकर फेंकी गई

Published October 1, 2024
उत्तर प्रदेशदेश-दुनिया

सीएम योगी और राम मंदिर को दी थी उड़ाने की धमकी, दो गिरफ्तार

Published January 4, 2024
उत्तर प्रदेशदेश-दुनिया

विशेष ऑर्डर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला को अर्पित किया जाएगा।

Published January 1, 2024
उत्तर प्रदेशकरियरदेश-दुनिया

कांस्टेबल के साठ हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, कल से शुरू होंगे आवेदन

Published December 26, 2023
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?