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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में खाद्य दुकानों के लिए नाम और सीसीटीवी अनिवार्य: नए नियम जानें!

editor
editor Published September 26, 2024
Last updated: 2024/09/26 at 4:43 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश: खाद्य प्रतिष्ठानों में नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता

उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के बढ़ते आरोपों के मद्देनज़र खाद्य दुकानों पर संचालक, प्रबंधक, और मालिक के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। यह कदम आम जनता की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री का निर्देश: मास्क और दस्ताने अनिवार्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में आदेश दिया कि होटलों, रेस्तरां, और खाद्य दुकानों पर काम करने वाले शेफ़ और कर्मचारियों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी आदेश दिया गया है।

पुलिस और प्रशासन की पूर्व आदेशों का संदर्भ

दो महीने पहले, कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने दुकानदारों को अपने नाम बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हालांकि, इस नए आदेश में सीसीटीवी, मास्क, और दस्ताने की बात शामिल है।

खाद्य सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता

सरकार ने कहा है कि जूस, दाल, और रोटी में मानव अपशिष्ट की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं, जो लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। इस पर रोक लगाने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

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सीसीटीवी के लिए आवश्यक प्रावधान

सरकार के बयान के अनुसार, ग्राहकों की बैठने की जगह के अलावा अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालकों को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी और प्रशासन की मांग पर ये फुटेज उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नए नियमों का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नाम लिखवाने के प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाई थी। इस पर सवाल उठता है कि क्या यूपी सरकार का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया: BJP की टिप्पणी

भाजपा प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि यह आदेश जनहित में लाया गया है और इसे किसी अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है, और किसी भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करेगा।

हिमाचल प्रदेश में भी लागू होंगे समान नियम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी खाद्य प्रतिष्ठानों में नाम प्रदर्शित करने के आदेश दिए हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तहबाज़ारों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा और उनका नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।


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editor September 26, 2024
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