Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 अक्टूबर तक बिना मंजूरी नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 अक्टूबर तक बिना मंजूरी नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
देश-दुनिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 अक्टूबर तक बिना मंजूरी नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक

editor
editor Published September 17, 2024
Last updated: 2024/09/17 at 4:38 PM
Share
Supreme Court order: No bulldozer action will be taken without approval till October 1, Supreme Court imposed a temporary stay
SHARE
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला हो, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि देश भर के अधिकारी बिना अनुमति के अपराध के आरोपियों की संपत्ति नहीं गिराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन पर नहीं होगा लागू
मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों समेत अन्य पर अतिक्रमित किए गए निर्माणों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि शीर्ष अदालत कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियां गिराए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

वहीं इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर एक कथा गढ़ी जा रही है। इस पर पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, निश्चिंत रहें कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर के लिए तय कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।


Share News

editor September 17, 2024
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

भारत में स्टारलिंक को मंजूरी, अब गांवों में भी तेज इंटरनेट संभव
बीकानेर
छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 31 मई तक करें आवेदन
बीकानेर
ड्रीम टू रियलिटी कार्यक्रम स्थगित, कलेक्टर से की गई विशेष मुलाकात
बीकानेर
राजस्थान में ऑनलाइन चालान की तैयारी, मोबाइल पर मिलेगी सीधी सूचना
बीकानेर
पाक के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर नाकाम की 15 ठिकानों पर हमले की साजिश
बीकानेर
सरकार ने जारी की आपदा गाइडलाइन, सोशल मीडिया से सीमाओं तक सतर्कता बढ़ी
बीकानेर
ऑपरेशन सिंदूर जारी, सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह का बड़ा खुलासा
बीकानेर
REET 2024 परिणाम जारी, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म
बीकानेर

You Might Also Like

देश-दुनिया

आरक्षण ट्रेन के डिब्बे जैसा हो गया: सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

Published May 6, 2025
देश-दुनिया

सीमा पर बीएसएफ के हाथ लगा पाक रेंजर, पूछताछ शुरू

Published May 4, 2025
देश-दुनिया

CBSE: 10वीं बोर्ड परीक्षा दो बार, स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया आसान

Published March 16, 2025
Essential FASTag and Toll Plaza Rules for a Smooth Road Journey
देश-दुनिया

सड़क यात्रा के दौरान जानें FASTag और टोल प्लाजा के अहम नियम

Published January 11, 2025

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?