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Khabar21 > Blog > crime > पतंजलि आयुर्वेद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया चार करोड़ रुपये का जुर्माना
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पतंजलि आयुर्वेद पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया चार करोड़ रुपये का जुर्माना

editor
editor Published July 29, 2024
Last updated: 2024/07/29 at 6:39 PM
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह जुर्माना अगस्त 2023 में दिए गए एक आदेश की अवहेलना के लिए लगाया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में पतंजलि आयुर्वेद से कपूर उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा था.

मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पिछले साल एक याचिका दाखिल की थी और उसमें कहा था कि पतंजलि के कपूर उत्पाद उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं.

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पतंजलि को कपूर उत्पादों की बिक्री नहीं करने का आदेश दिया था.

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पतंजलि ने कोर्ट के फैसले के बाद भी कपूर उत्पादों की बिक्री जारी रखी. दो जुलाई को पतंजलि की ओर से कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया गया था और उसमें कहा था कि वह अदालत के फैसले का पालन करेंगे.

लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि माफीनामा देने के बावजूद पतंजलि ने कपूर उत्पादों की बिक्री को जारी रखा और इसलिए कोर्ट ने पतंजलि पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने पतंजलि को ये जुर्माना भरने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया है.


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editor July 29, 2024
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