


गाज़ीपुर के सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्ण नंद राय की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है.
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है जिसने अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई थी.
अफजाल अंसारी को 2023 में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी.
इस मामले में हाई कोर्ट ने इस महीने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने ट्रायल कोर्ट के उसे फैसले को रद्द कर दिया जिसने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपए का जुर्माना किया था.

इससे पहले दिसंबर 2023 में निचली अदालत के फैसले के बाद अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में कहा था कि अफजाल अंसारी किस सांसद की सदस्यता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में नहीं आ जाता है.
अफ़ज़ाल अंसारी मृत बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई है जिनके ऊपर बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद रायकी हत्या के मामले में अभियुक्त थे.मुख्तार अंसारी की मृत्यु जेल में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.