


राजस्थान में अब जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी), डीआईजी और पुलिस कमिश्नर किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। गुरुवार शाम को राजस्थान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू (यूआर साहू) ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। डीजीपी के इस आदेश में साफ लिखा है कि पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में कई बार सावधानी नहीं बरती जाती है। बिना किसी ठोस कारण के ही जिला एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर की ओर से निलंबन की कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसा करने से पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरता है और सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर करने लगता है। डीजीपी की ओर से जारी आदेश में यह भी लिखा है कि पुलिस अफसरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से किसी उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती है। ऐसे में आगे से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करें।
पुलिस महानिदेशक यूआर साहू की ओर से जारी आदेश में साफ उल्लेख किया गया है कि अब कोई भी जिला एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा करने से पहले डीजीपी से लिखित अनुमति लेनी होगी। डीजीपी ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई बेहद कठोर परिस्थितियों में की जानी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, उनका पक्ष जाने बिना ही, केवल आरोप लगाने मात्र से कार्रवाई कर दी जाती है। इस तरह की कार्रवाई से पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डीजीपी के आदेश के मुताबिक, निलंबन का फैसला सोच समझकर और निश्चित कार्रवाई को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। निलंबन से पहले कार्मिक पर लगाए गए आक्षेप के संबंध में आश्वस्त होना जरूरी है।
