


बीकानेर। राजस्थान में संचालित की जा रही टैक्सी बाइक को अब अनुबंध वाहन के तौर पर संचालन की अनुमति मिल सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत टैक्सी बाइक को अनुबंध वाहन के तौर पर माना है। इसकी एक एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है। इसके आधार पर अब राजस्थान में भी परिवहन विभाग इसे लागू करेगा। इसका फायदा टैक्सी बाइक चालकों को मिलेगा। टैक्सी बाइक चालक एक से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर बाइक का संचालन यात्रियों के परिवहन में कर सकेंगे।
राजस्थान में जल्द होगा लागू – परिवहन आयुक्त
राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो करीब पांच हजार से अधिक टैक्सी बाइक का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा करीब दो हजार बाइक फर्जी तरीके से कैब वाहन के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा का कहना है कि एडवाइजरी के आधार पर प्रदेश में भी इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा।

क्या है अनुबंध वाहन
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एमवी अधिनियम के अनुसार अनुबंध वाहन को एक समझौते के तहत यात्री किराए पर ले जा सकते हैं। वाहन को एक तय कीमत पर तय दूरी या समय के आधार पर बुक किया जाता है। समझौते के बाद वाहन अन्य यात्रियों का बीच रास्ते परिवहन नहीं कर सकता। प्रदेश में अभी तक बस और चार पहिया छोटे वाहनों को अनुबंध के तौर पर बुक किया जाता है।