बीकानेर, । विधानसभा आम चुनाव २०२३ के तहत अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव खर्च सीमा, आदर्श आचार संहिता, एमसीएमसी सहित अन्य व्यावहारिक जानकारियां देने के लिए शुक्रवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव संपादित करवाना संबंधित एजेंसियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की सीमा निर्धारित की गई है उसके अनुरूप ही व्यय किया जाए। सभी अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने के लिए बराबर का अवसर मिले यह सुनिश्चित करवाया जाएगा।आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में २३ नवम्बर २०२३ तक ३ बार करना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित प्रकाशित करवाने के निर्देश दिए हैं।अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-१ एवं सी-२ प्रारूप में तीन बार प्रकाशन करवाना होगा। प्रथम प्रकाशन १० नवंबर २०२३ से १३ नवंबर २०२३ के बीच, द्वितीय प्रकाशन १४ नवंबर २०२३ से १७ नवबर २०२३ के बीच तथा तृतीय प्रकाशन १८ नवंबर २०२३ से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक ( २३-११-२०२३ तक) करवाना होगा। सी-१ प्रारुप में अभ्यर्थियों को एवं सी-२ प्रारूप में राजनीतिक दलों को यह सूचना प्रकाशित करवानी होगी। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः ८ से रात्रि १० बजे के बीच न्यूनतम ७ सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने ईवीएम कमिश्निंग, द्वितीय रेंडमाइजेशन की जानकारी दी, होम वोटिंग के बारे में बताया और कहा कि सभी उम्मीदवार होम वोटिंग के दौरान मतदान कार्मिकों के दल के साथ अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाएगी अभ्यर्थी भी इस पर निगरानी रख सकते हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव २०२३ में मतदान का समय बढ़ाया गया है। मतदान प्रातः ७ बजे से प्रारंभ होकर तक सायं ६ बजे तक होगा।व्यय पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक दल प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों को खर्चे पर की जा रही निगरानी प्रावधानों, प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में अवगत कराया। व्यय पर्यवेक्षक भरत रामचंद्र ने कहा कि सभी प्रत्याशी निर्धारित फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध करवाएं। स्वयं भी रजिस्टर का संधारण करें।व्यय पर्यवेक्षक सुरेश ए ने कहा कि एफ एस टी, एस एस टी, सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से चुनाव खर्च पर निगरानी की जा रही है यदि शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
व्यय पर्यवेक्षक किरण डी ने कहा कि अवैध नकद, शराब व अन्य सामग्री वितरित की शिकायत स्पेसिफिक सूचना के साथ सी विजिल एप पर अथवा व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षकों से मिलकर भी की जा सकती है।पर्यवेक्षकों ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों से चुनाव खर्च निर्देशिका हिंदी में भी उपलब्ध करवाई जाए।
मास्टर ट्रेनर्स वाई बी माथुर, एस एल राठी, विपिन चन्द्र सक्सेना द्वारा विस्तार से नियमों की जानकारी दी गई और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सवालों के प्रत्युत्तर दिए गए।
